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Jabalpur High Court : जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब लोकायुक्त को भी 24 घंटे में सार्वजनिक करनी होगी FIR
Jabalpur High Court : मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।

Jabalpur High Court : मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने निर्देश दिया है कि पुलिस की तरह अब लोकायुक्त को भी 24 घंटे में वेबसाइट पर FIR की कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
जानें पूरा मामला
बता दें कि PWD के कार्यकारी अभियंता सुरेशचंद्र वर्मा को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा था। इस मामले में कोर्ट में याचिका लगाई थी। भोपाल के राजेंद्र सिंह ने याचिका में कहा कि सुरेशचंद्र वर्मा को रिश्वत लेते पकड़ा था। चार्जशीट पेश नहीं की। सूचना के अधिकार में भी FIR की कॉपी नहीं दी।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने राजेंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खारिज की गई कि याचिका में व्यक्तिगत स्वार्थ थे। इसके बावजूद कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को आदेश दिया कि हर FIR को 24 घंटों में अपलोड कर सार्वजनिक करें। साथ ही न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करें।




