July 29, 2026 |

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ड्रेसकोड को लेकर हाईकोर्ट सख्त, भिलाई निगम के डिप्टी कमिश्नर को लगाई फटकार

Namaskar Madhya Pradesh

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Bilashpur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट में अनुचित ड्रेसकोड में पहुंचने पर जमकर फटकार लगाई। नाराज कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या आपको यह पता नहीं है कि हाईकोर्ट में किस तरह से उपस्थित होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “यही आपका ड्रेसकोड है, जैसा मन किया वैसे चले आए।”

दरअसल, भिलाई नगर निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान निगम कमिश्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आवश्यक कारणों से निगम कमिश्नर उपस्थित नहीं हो सके हैं, इसलिए उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर आए हैं।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि लगातार सूचना देने के बावजूद तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि मामला आपकी वजह से लंबित है। आपके पास समय नहीं है, लेकिन कारण बताना भी जरूरी नहीं समझते।

“आप कौन हैं?” कोर्ट ने पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी से उनका परिचय पूछा। अधिकारी ने बताया कि वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं। इसके बाद कोर्ट ने ड्रेसकोड को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपको यह जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट में किस तरह के परिधान में उपस्थित होना चाहिए।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “यही आपका ड्रेसकोड है, जैसा मन पड़ा वैसे चले आए।”

कोर्ट ने पूछा- प्रमोटी हैं या डायरेक्ट भर्ती?

कोर्ट ने आगे अधिकारी से पूछा कि वे सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने यह भी पूछा कि वे प्रमोटी अधिकारी हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से चयनित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

इसके बाद हाईकोर्ट ने अधिकारी को उचित ड्रेसकोड में दोबारा उपस्थित होने की हिदायत दी और मामले की आगे सुनवाई की।


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