July 31, 2026 |

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Akshay Kanti Bam Latest News : अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ी, पिता को भी ढूंढ रही MP पुलिस

Akshay Kanti Bam Latest News : इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और अब भाजपा नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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Akshay Kanti Bam Latest News : इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और अब भाजपा नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्र न्यायालय ने 17 साल पुराने हत्या के मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता-पुत्र को तलाश किया जा रहा है। सत्र न्यायालय ने हत्या के कथित प्रयास के मामले में बम (46) और उनके 75 वर्षीय पिता कांतिलाल के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

बम और उनके पिता को ढूंढ रही पुलिस

इस मामले पर जानकारी देते हुए खजराना पुलिस थाने के प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हमें बम और उनके पिता कांतिलाल के खिलाफ सत्र न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट मिल गया है। वारंट के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। चश्मदीदों ने बताया कि बम और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मी शुक्रवार को दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बताया कि ये पुलिसकर्मी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बम की 24 अप्रैल को नाम वापसी के बाद से उनके घर के बाहर तैनात थे।

कोर्ट से नहीं मिली है राहत

बम और उनके पिता ने अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन निचली अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर करने वाले स्थानीय किसान यूनुस पटेल की ओर से कहा गया कि उन्हें अपना वकालतनामा और इस याचिका के खिलाफ आपत्ति पेश करने के लिए मोहलत चाहिए। पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने हमारी गुहार मंजूर करते हुए बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है।

क्या था मामला

शहर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने पटेल की अर्जी पर बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले पटेल पर कथित हमले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था। इस आदेश के महज पांच दिन बाद 29 अप्रैल को बम ने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने का कदम उठाया था। वह इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

 

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