Swati Maliwal Case Update : आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को एक बार फिर राहत नहीं मिली। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यह याचिका केवल ‘प्रचार’ के लिए दायर की गई है। इसमें राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है। अदालत ने ने कहा कि जब ‘पीड़िता’ (स्वाति मालीवाल) खुद सामने आकर कथित घटना के बारे में बात कर रही हैं तो याचिकाकर्ता को क्या समस्या है, जो एक तीसरा पक्ष है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी. एस. अरोड़ा की बेंच ने कहा, ‘जब पीड़िता स्वयं इस बारे में बात करना चाहती है तो कुछ कहने वाले आप कौन होते हैं। पीड़िता शिकायत नहीं कर रही, बल्कि आप शिकायत कर रहे हैं। इसमें तीसरे पक्ष की क्या भूमिका है? पीड़िता इस बारे में खुलकर सामने आ रही है। यह बहुत स्पष्ट है कि आपका नजरिया धुंधला है और इसमें कोई और रंग है। आप पीड़िता की शर्मिंदगी की बात नहीं कर रहे।
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