Allahabad High Court on Rahul Gandhi : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को फटकर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी (अभिव्यक्ति की आजादी) का यह मतलब नहीं है कि सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणी की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये भारतीय सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं है।
क्या है मामला?
बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। लखनऊ की एक अदालत द्वारा इसको लेकर समन जारी किया गया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट गए और याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है।




