9 साल बाद मध्य प्रदेश में होंगे छात्र संघ चुनाव, हाई कोर्ट ने सितंबर 2026 तक प्रक्रिया पूरी कराने के दिए निर्देश
MP Latest News: जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सरकार की अंडरटेकिंग के बाद याचिका का हुआ निराकरण

MP Latest News: जबलपुर। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों और छात्र संगठनों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों में सितंबर 2026 के दौरान छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से चुनाव कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया।
दरअसल, मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्र संगठनों में लंबे समय से नाराजगी और असंतोष बना हुआ था। इस मुद्दे को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर कड़े सवाल किए थे। इसके जवाब में सरकार की ओर से अदालत में अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही एकेडमिक कैलेंडर जारी कर छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरकार की इस प्रतिबद्धता को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले का निराकरण कर दिया।
यह जनहित याचिका जबलपुर के छात्र नेता अदनान अंसारी ने दायर की थी। याचिका में प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अक्षरदीप ने बताया कि सरकार की ओर से चुनाव कराने का भरोसा दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2026 तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत के इस फैसले को प्रदेश में छात्र राजनीति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



