April 19, 2026 |

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School Fees Act : स्कूल फीस एक्ट पर 13 और 14 मई को होगी चर्चा, विधानसभा में पेश होगा बिल, देखें पूरी जानकारी

School Fees Act : दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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School Fees Act : नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दी थी, जिसे अब बिल(दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक) के रूप में दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, “दिल्ली विधानसभा का अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को पास करेंगे और इसे तुरंत लागू करेंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा, “कई दिनों से एक विषय चल रहा था। फीस  को लेकर पेरेंट्स के मन में बेचैनी थी। जब हमने अपने DMs को जांच के लिए भेजा, तब पता चला कि दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है।”

इसे लेकर भाजपा नेता आशीष सूद ने कहा था, “इस बिल में त्रिस्त्रीय समिति बनाकर इसे लागू किया जाएगा। पहले पर स्कूल फी रेगुलेशन समिति काम करेगी। इसमें पेरेंट्स भी होंगे। इस समिति में 1 SC/ST और 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये समिति 3 साल के लिए फीस बढ़ाने और घटने के बारे में फैसला लेगी।”

दिल्ली विधानसभा में यह अधिनियम पारित होने के बाद कानून के रूप में बदल जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में यह एक्ट पेरेंट्स के लिए राहत की सांस के रूप में सामने आया है, जिससे मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेंगी।


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