April 19, 2026 |

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अब ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा, इन बैंकों ने लागू किए नए नियम, यहां देखें पूरी जानकारी

New Rules of Banks : आज यानि 1 मई, 2025 से RBI के निर्देशानुसार बैंक ATM चार्ज की संशोधित फीस लागू कर रहे हैं।

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New Rules of Banks : नई दिल्ली। आज यानि 1 मई, 2025 से RBI के निर्देशानुसार बैंक ATM चार्ज की संशोधित फीस लागू कर रहे हैं। बैंकों के इस कदम से फ्री लिमिट के बाद ATM से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। बताते चलें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मार्च को फ्री लिमिट खत्म होने के बाद चार्ज पर बढ़ोतरी लागू करने की मंजूरी दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक कोई भी ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन (फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल समेत) कर सकता है। आज से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर अब आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। नए नियम लागू होने के साथ ही फ्री लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर अब 23 रुपये का चार्ज वसूला जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मार्च को जारी की थी अधिसूचना

RBI की 28 मार्च, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, “ATM इंटरचेंज शुल्क ATM नेटवर्क द्वारा तय किया जाएगा। फ्री लिमिट के बाद, ग्राहक से प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपये की फीस ली जा सकती है। ये 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा। लागू टैक्स, यदि कोई हो, अलग से देय होगा। आरबीआई ने कहा था कि ये निर्देश, जरूरत पड़ने पर बदलावों के साथ, कैश रिसाइकलर मशीनों पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होंगे।

मेट्रो सिटी में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं फ्री ट्रांजैक्शन

नए नियमों के मुताबिक, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मेट्रो सिटी में एक महीने में अधिकतम 3 और नॉन-मेट्रो सिटी में अधिकतम 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने के बाद आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का चार्ज देना होगा। वर्तमान में, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 21 रुपये का चार्ज ही वसूल सकती है। बताते चलें कि इस फैसले से उन बैंक ग्राहकों को महंगा पड़ेगा, जो एक महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल कर कैश निकालते हैं या किसी अन्य सर्विस का इस्तेमाल करते हैं।

इन बैंकों ने आज से लागू किए नए नियम

भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। बैंकों ने कहा कि फ्री लिमिट के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये+जीएसटी का भुगतान करना होगा। पीएनबी के मुताबिक, नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये का भुगतान करना होगा।


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