कोचिंग मारपीट मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

पटना। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग संस्थान के बाहर हुए मारपीट और फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून की रात का है, जब पटना स्थित खान सर की कोचिंग के बाहर मारपीट और कथित फायरिंग की घटना सामने आई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक और कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।
बॉडीगार्ड्स की फायरिंग के बाद दर्ज हुआ केस
जांच के दौरान खान सर के दोनों बॉडीगार्ड कथित तौर पर हवा में फायरिंग करते हुए नजर आए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसी मामले में खान सर को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर पहले ही अस्थायी रोक लगा दी गई थी और अब अदालत से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है।
बयानों को लेकर भी रहा विवाद
घटना के बाद खान सर ने दावा किया था कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई और विरोधी कोचिंग संचालकों या असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान से अलग रुख अपनाया, जिसके बाद यह मामला और चर्चा में आ गया।
पहले भी मिल चुकी है राहत
इस मामले में खान सर को पहले भी न्यायालय से राहत मिल चुकी है। उनके खिलाफ बल प्रयोग और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। अब अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।
हाल ही में एक और मामले में रहे थे चर्चा में
हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संचालित खान ग्लोबल कोचिंग भी सुर्खियों में रही थी। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद चलाए गए जांच अभियान के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने कथित अनियमितताओं के चलते खान ग्लोबल कोचिंग को सीज कर दिया था। यह संस्थान तीन मंजिला इमारत में संचालित हो रहा था।




