September 23, 2026 |

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपियों की जमानत खारिज, अब 6 आरोपियों की याचिकाएं खारिज

राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अनूप मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद इन्हें खारिज कर दिया। इससे पहले इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की अर्जियां भी निरस्त कर दीं।

अब तक 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

इस मामले में कुल आठ आरोपी बताए गए हैं। मंगलवार को तीन और आरोपियों की जमानत खारिज होने के बाद अब तक छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी हैं। अब मामले में दो आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टीनू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई बाकी है। दोनों की अर्जियों पर बुधवार को सुनवाई होनी तय है। वहीं, बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक निचली अदालत से जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

चार्जशीट में धाराओं के बदलाव की होगी जांच

बचाव पक्ष अब विवेचक की ओर से दाखिल की जाने वाली चार्जशीट का अध्ययन करेगा। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। इसके आधार पर आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान और सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात से संबंधित धाराएं आरोपियों पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

बचाव पक्ष ने सात साल तक की सजा का दिया तर्क

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यदि इन दोनों प्रावधानों को मामले से हटा दिया जाए तो बाकी आरोपों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में विशेष परिस्थितियां नहीं होने पर आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को अनूप मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

SIT को मिले पैसे निकालने या छिपाने के 105 मामले

इस मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी। SIT के मुताबिक मंदिर के काउंटिंग रूम से बिना अनुमति पैसे निकालने या छिपाने के 105 मामले सामने आए हैं।

जांच एजेंसी ने मामले में आठ आरोपियों की पहचान की है। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कथित घटनाओं में काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों से भी मदद लिए जाने की बात सामने आई है।

आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों की भी पहचान

SIT ने प्रत्येक आरोपी द्वारा कथित तौर पर हड़पी गई रकम का भी आकलन किया है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, आठों आरोपियों के बैंक खातों में कुछ ऐसी रकम जमा मिली, जिसका तत्काल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया।

जांच टीम ने कथित चोरी की रकम से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की है। इसके साथ ही अब तक की गई रकम की रिकवरी और संपत्तियों से संबंधित कार्रवाई की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है।

अब दो आरोपियों की जमानत पर होगी सुनवाई

मामले में छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब सभी की निगाहें शेष दो आरोपियों सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टीनू यादव की जमानत अर्जियों पर होने वाली सुनवाई पर हैं। बुधवार को कोर्ट में इन दोनों की अर्जियों पर सुनवाई होनी है। वहीं, अन्य आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी की जा रही है।


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