August 3, 2026 |

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Raipur News: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़कर 14 अगस्त हुई

Namaskar Madhya Pradesh

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Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा कराने और प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध और बीमा कंपनियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया है। इससे उन किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा जो विभिन्न कारणों से तय समय-सीमा तक फसल बीमा नहीं करा सके थे।

किसानों को मिलेगा प्रीमियम अनुदान का लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 अगस्त 2026 तक फसल बीमा कराने वाले सभी पात्र ऋणी और अऋणी किसान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम अनुदान के पात्र होंगे। यानी किसानों को कम प्रीमियम पर अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलेगा और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी।

व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ाई गई समय-सीमा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, कई जिलों से किसानों के नामांकन में तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी मिली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। बीमा कंपनियों की सहमति मिलने के बाद अंतिम तिथि को 14 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।

जिलेभर में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विभाग, सेवा सहकारी समितियां, बैंक शाखाएं, सेवा सेतु केंद्र और अधिकृत बीमा कंपनियां जिले के सभी विकासखंडों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर रही हैं। किसानों को योजना की जानकारी देने के साथ-साथ समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या भीड़ से बचा जा सके।

इन माध्यमों से करा सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं—

  • सेवा सहकारी समिति
  • बैंक शाखा
  • सेवा सेतु केंद्र
  • अधिकृत बीमा कंपनी
  • ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी

आवेदन के समय किसानों को आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय को सुरक्षा मिलती है और आपदा के बाद खेती दोबारा शुरू करने में आर्थिक सहयोग मिलता है।


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