September 17, 2026 |

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MP News: मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगेगा प्रतिबंध! CM मोहन यादव ने दिए कार्रवाई के निर्देश

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग पनीर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर तैयार किए जा रहे पनीर जैसे उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात-महाराष्ट्र में भी प्रतिबंध का हवाला

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री के मुताबिक, इसके बावजूद कुछ स्थानों पर निर्धारित नियमों का पालन किए बिना एनालॉग पनीर तैयार किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के तहत होगी जांच

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एनालॉग पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाजारों और खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान तेज किए जाने की संभावना है।

उत्पादन और बिक्री पर रोक की प्रक्रिया शुरू होगी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभाग एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल-रेस्टोरेंट और बाजारों में निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।

क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर ऐसा पनीर-जैसा खाद्य उत्पाद है, जिसे पारंपरिक पनीर की तरह केवल दूध से तैयार नहीं किया जाता। इसमें दूध के साथ या उसकी जगह वनस्पति वसा या तेल, प्रोटीन, स्टार्च और अन्य खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उत्पादन और लेबलिंग में निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। नियमों के विपरीत उत्पादन या बिक्री होने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

पिज्जा-बर्गर समेत कई खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल

एनालॉग पनीर का इस्तेमाल मुख्य रूप से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, होटल-रेस्टोरेंट और अन्य प्रोसेस्ड फूड में किया जाता है। सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और मानकों के उल्लंघन पर रोक लगाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी। सरकार का दावा है कि ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के तहत मिलावटी और नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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