April 19, 2026 |

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लव जिहाद मामलों में आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा, इस प्रदेश की सरकार ला रही ये कानून

love jihad act latest news : सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी।

Namaskar Madhya Pradesh

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love jihad act latest news : गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी। गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। सरमा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल यानी अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई एक लाख सरकारी नौकरियों में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है। सरमा ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

वहीं, असम बीजेपी अध्यक्ष भाबेश कलिता ने कहा कि जाति, माटी और बेटी की रक्षा के लिए, हमने भूमि जिहाद के खिलाफ फैसला किया है। हमने एक प्रस्ताव पेश किया और सीएम ने इसे स्वीकार कर लिया है। साथ ही राज्य के तीसरे और चौथे स्तर के नौकरियों में असम के मूल निवासियों अवसर देने के लिए ये फैसले लिए गए है। इसके अलावा हमने लव जिहाद पर भी चर्चा की… हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लव जिहाद पर भी कानून बनेगा।


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